पशुधन बीमा योजना हरियाणा
Pashudhan Bima Yojana Haryana
हरियाणा की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। यह योजना पशुपालन और डेयरी मंत्री, ओ.पी. धनकर ने झज्जर में शुरू की थी। इस पशुधन बीमा योजना के तहत सरकार राज्य के विभिन्न जानवरों के लिए विभिन्न प्रीमियम दर पर पशु प्रजनकों को बीमा कवर प्रदान करती है। गायों, भैंसों, बैल, ऊंटों के लिए 100 रु बीमा प्रीमियम और भेड़, बकरी और सुअर के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर तीन साल की अवधि के लिए कवर किया जाएगा । इस योजना में बीमा कंपनियां पशु (मवेशी) की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती हैं और इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोग ले सकते हैं।
पशुपालन और दुग्ध विभाग ने इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में एक लाख मवेशी को कवर करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रीमियम दरों पर पशु प्रजनकों को बीमा कवर प्रदान करना है। राज्य सरकार ने सबसे जरूरी कदम उठाया क्योंकि बीमा कवर ग्रामीणों के पशुओं की मृत्यु होने पर भारतीय ग्रामीण लोगों की वित्तीय हानि से संरक्षण प्रदान करते हैं, जो ग्रामीण समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है।
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के लाभ
गाय, भैंस, बैल, ऊंट के लिए तीन साल की अवधि के लिए 100 रु बीमा का लाभ ।
भेड़, बकरी और सुअर के लिए तीन साल की अवधि के लिए 25 रु का बीमा कवर का लाभ ।
बीमा कंपनिया पशु (मवेशी) की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती है।
यह योजना अनुसूचित जातियों के मवेशियों के प्रजनकों के लिए मुफ्त है।
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की विशेषताएं
हरियाणा की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू की है।
इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत, सरकार राज्य में विभिन्न जानवरों के लिए विभिन्न प्रीमियम दरों पर पशु प्रजनकों को बीमा कवर प्रदान करती है।
गायों, भैंसों, बैल, ऊंटों के लिए 100 बीमा रु के रूप में।
भेड़, बकरी और सुअर के लिए 25 रु का बीमा प्रीमियम।
बीमा कवर तीन साल की अवधि के लिए प्रदान करता है
बीमा कम्पनियाँ पशु (मवेशी) की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती है।
यह योजना अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए है।
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के लिए पात्रता
आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
गाय, भैंस, बैल, ऊंट और भेड़, बकरी और सुअर जैसे पशु बीमा कवर के लिए पात्र हैं।
यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए नि: शुल्क है जो हरियाणा में अनुसूचित जाति के हैं।
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें
आवेदक को हरियाणा में पशुपालन और डेयरींग विभाग में जाना होगा।
आवेदक को हरियाणा के संबंधित तालुका / जिले के कृषि कार्यालय में जाना होगा।