अटल पेंशन योजना (APY)
अटल पेंशन योजना के फायदे
आप असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस करते हैं। वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन को लेकर चिंतित हैं, तो यही वह योजना हो सकती है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। अटल पेंशन योजना में ना केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं । इस पेंशन योजना के धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी। सबसे खास बात यह है कि जीवनभर पेंशन पाने के लिए आपको आजीवन इस खाते में पैसे जमा नहीं करवाने होते हैं। साथ ही पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान देगी।
आपकी जमा पर कितनी मिलेगी पेंशन:
सरकार की घोषणा के मुताबिक 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। सरकार ने आयु और जितनी पेंशन आप हर माह लेना चाहते हैं, उसी के अनुसार हर म ाह पैसा जमा कराने के लिए स्पष्ट नीति बनाई है। मसलन आप हर माह 1000 रूपए की पेंशन चाहते हैं और आपकी आयु 18 वर्ष है, तो आपको 42 साल तक हर माह 42 रूपए जमा करवाने होंगे। वहीं 40 साल की उम्र वालों को 291 रूपए 20 साल तक हर माह जमा करवाने होंगे। 1000 रूपए पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित उत्तराधिकारी को 1.7 लाख रू पए दिया जाएगा। इसी तरह 2000, 3000, 4000 या अधिकमत 5000 रूपए प्रति माह पेंशन चाहने वालों के लिए उम्र के हिसाब से प्रतिमाह का प्रीमियम देना होगा। अगर आप फिलहाल 30 साल के हैं और चाहते हैं कि आपको हर माह 5000 रूपए की पेंशन मिले, तो आपको 30 साल तक प्रतिमाह 577 रूपए जमा करवाने होंगे। ऎसे लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित उत्तराधिकारी को 8.5 लाख रूपए देय होंगे।
कब तक जमा करवाना है पेंशन का प्रीमियम?
अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। आपकी उम्र इस दायरे में कुछ भी हो, आपको अधिकतम 60 साल की उम्र तक पेंशन प्रीमियम हर माह जमा करवाने होंगे। इसके बाद जिस पें शन राशि के लिए आपने अपने खाते में पैसे जमा करवाएं हैं, आपको प्रतिमाह मिलने लगेंगे।
कितना पैसा देगी सरकार आपके खाते में:
अटल पेंशन योजना में आपके साथ ही सरकार भी आर्थिक योगदान करेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर आप 31 दिसम्बर 2015 तक अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाते हैं, तो पांच साल तक 2019 -20 तक सरकार आपकी जमा राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रूपए प्रति वर्ष (दोनों में से जो कम होगा) योगदान करेगी। हालांकि ये योगदान उसी खाताधारक को मिलेगा जो आयकर अदा नहीं करता है।
कैसे खुलवाएं अटल पेंशन योजना में खाता:
सरकार ने यह योजना पूर्व एनडीए सरकार की स्वावलंबन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम-एनपीएस लाइट) की जगह लांच की है। एनपीएस योजना के लिए जो बैंक और संस्थाएं काम रहीं थी वही अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने के लिए अधिकृत की गई हैं। फिलहाल कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाता खोलते हैं। संभव है कि वही बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इं डिया, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इत्यादि ही नई योजना में खाता खोलें।
कैसे जमा होगा योजना में प्रीमियम:
अटल पेंशन योजना के खाते में प्रीमियम जमा करवाना बेहद आसान होगा। इस योजना में प्रीमियम ऑटो-डेबिट सुविधा के तहत किया जाएगा। इसके चलते आपको हर माह बैंक नहीं जाना होगा, प्रीमियम की राशि तय दिनांक पर अपने आप ही आपके खाते से अटल पेंशन योजना में चली जाएगी।
कितनी राशि पर कितनी पेंशन मिलेगी:
अगर उपभोक्ता 42 रूपए प्रति माह अटल पेंशन योजना के तहत जमा करता हैं तब उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 रूपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अगर उपभोक्ता 210 रूपए प्रति माह अटल पेंशन योजना के तहत जमा करता हैं तब उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद 5000 रूपए प्रति माह पेंशन मिलेगी।
चिंता नहीं करें, सरकारी है यह योजना:
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से लांच की जा रही है। इसलिए इस योजना को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं बनती है। इस योजना का क्रियान्वयन पेंशन फंड रैग्यूलेटरी और डवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है।
स्वावलंबन योजना खातों का होगा विलय:
सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक स्वावलंबन योजना में खाता खुलवा चुके लोगों को सीधे अटल पेंशन योजना का भागीदार बनाया जाएगा। यानि कि उनकी पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना में मर्ज कर दिया जाएगा।
कौन नहीं खुलवा सकता इस योजना में खाता:
सरकार की घोषणा के मुताबिक ऎसे लोगे जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालांकि ईपीएफ खाताधारकों को पेंशन योजना में हिस्सा लेने के लिए अधिकार दिलाने वाला संशोधन जल्द ही पेश किया जा सकता है। संभवतया: इसके बाद ईपीएफ खाताधारक भी पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऎसे लोगे जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालांकि ईपीएफ खाताधारकों को पेंशन योजना में हिस्सा लेने के लिए अधिकार दिलाने वाला संशोधन जल्द ही पेश किया जा सकता है। संभवतया: इसके बाद ईपीएफ खाताधारक भी पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे।