इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
Indira Gandhi Matritav Sahyog Yojana
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) 2010 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस मातृत्व लाभ स्कीम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रधानमंत्री योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं उन्हें नकद और आर्थिक रूप के लाभ प्रदान करता है। इस योजना का लाभ दम्पत्ति के पहले 2 बच्चो के जन्म तक सीमित हैं।
इस योजना की लक्ष्य गर्भवती महिला को सहायता देना है जिससे वो बच्चे के जन्म और बच्चों की देखभाल के समय में आर्थिक रूप से असमर्थ न हो। इस योजना के तहत सुरक्षित प्रसव की स्थिति के साथ-साथ अच्छा भोजन और पोषण भी मिल सकेगा नावजात बच्चे को।
मोदी सरकार द्वारा घोषित 6000 रूपए की वर्तमान स्थिति-
अब इस इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता, और अब मातृत्व लाभ के रूप में 6,000 रुपये प्रदान करना है। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसम्बर 2016 की शाम को किया। वर्तमान में यह देश के 50 से अधिक जिलों में लागू है और अगले वित्त वर्ष 200 जिलों को कवर करने का लक्ष्य है।
Aim of Janani Suraksha Yojana/Indira Gandhi matritva Sahyog Yojana?
इस इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
माताओं के लिए मोदी सरकार द्वारा घोषित 6000 रूपए के नकद प्रोत्साहन ताकि वे बच्चो को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य मानकों पर खरे उतरने वाले भोजन उपलब्ध करा सके।
पहले 6 महीनों मे विशेष रूप से स्तनपान के समय सबसे अच्छा भोजन और पोषण देने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करें।
गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के समय में बेहतर देखभाल और सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना के लिए।
जननी सुरक्षा योजना की 6000 की राशी कैसे मिलेगा?
जननी सुरक्षा योजना मे गर्भवती महिला को पहली राशि 1500 रूपय दी जाती है
दूसरी राशी 1500 रूपए प्रसव के 90 दिन बाद दी जाती किन्तु उसके लिए आपको बच्चे का पंजीकरण कराया होना चाहिए.
बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद बाकि राशी प्रदान किया जाता है
जननी सुरक्षा योजना (इन्द्रा गाँधी जननी सहयोग योजना) के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
कोइ भी गर्भावती महिला जो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है.
वह महिला जो मैटरनिटी लीव पर है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है क्युकी उन्हें पहले ही लीव पर भी तनख्वा मिल रही है.
जिन महिलायों ने गर्भावस्था के प्रथम 4 महीने में नजदीकी आगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराया हो.
किसी भी हेल्थ सेंटर पर 1 से .3 सेशन तक परामर्श लिया हो.
किसी भी इफा में दवा लिया हो.